बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

बाजपुर। बन्नाखेड़ा क्षेत्र में बाल विवाह के प्रयास का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाल विवाह रुकवा दिया। साथ ही किशोरी की मां, विवाह कराने वाले पंडित और बालिग दूल्हे के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मंगलवार को 112 नंबर पर अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर बन्नाखेड़ा गांव में एक 14 वर्षीय किशोरी का विवाह 22 वर्षीय युवक से कराये जाने की शिकायत पुलिस से की। शिकायत का संज्ञान लेते हुए बन्नाखेड़ा चैकी इंचार्ज अनिल जोशी पुलिस दल के साथ विवाहस्थल पहुंचे। शिकायत सही मिलने पर पुलिस ने तत्काल विवाह रुकवा दिया। पुलिस ने दुल्हन की उम्र के साक्ष्य चेक किये। परिजनों ने बताया कि किशोरी की उम्र 24 वर्ष है, लेकिन जांच के बाद किशोरी की उम्र 14 वर्ष निकली। पुलिस ने तत्काल बारात को बैरंग लौटा दिया। वहीं लड़की की मां राधा पत्नी जयप्रकाश निवासी बन्नाखेड़ा, विवाह कराने वाले पंडित ओमकार शर्मा निवासी ग्राम खंबारी और दूल्हा प्रमोद पुत्र छोटे निवासी ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मां, पंडित सहित दूल्हे पर कार्रवाई की है।


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