विदेशी मूल के पटाखों के अवैध आयात एवं बिक्री पर रोक

अल्मोड़ा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में ‘‘पटाखों’’ के भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड के तहत आच्छादित होने के कारण उनका आयात प्रतिबन्धित है और विदेशी व्यापार महानिदेशक डीजीएफटी से लाईसेंस, अनुज्ञा प्राप्त किये बिना पटाखों का आयात नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि गत कई वर्षो में आतिशबाजी के आयात के लिये डीजीएफटी द्वारा कोई लाईसेंस, अनुज्ञा जारी नहीं की गयी है और न ही किसी भी देश से पटाखों का आयात हुआ है, किन्तु संज्ञान में आया है कि घरेलू बाजार में आयातित आतिशबाजी की बिक्री की गयी है जो कि विस्फोटक अधिनियम के तहत अवैध एवं दण्डनीय है। जिलाधिकारी ने बताया कि पटाखों की बिक्री पर सख्त निगरानी और अवैध रूप से आयातित पटाखों के अधिग्रहण और बिक्री के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आगामी त्यौहारी सीजन के दृष्टिगत विदेशी मूल के पटाखों के अवैध आयात अधिग्रहण एवं बिक्री को रोकने के साथ ही सार्वजनिक विज्ञापनों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत एवं समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि आगामी त्यौहारी सीजन के दृृष्टिगत विदेशी मूल के पटाखों के अवैध आयात अधिग्रहण एवं बिक्री को रोकने के साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।


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