निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम 1 सितंबर से

देहरादून। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह शाह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावली को शत-प्रतिशत शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये रखने के लिये 01 सितम्बर से निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी अर्ह मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम संशोधन, स्थान परिवर्तन व सूची से नाम हटवाने हेतु प्रयोग कर सकते हैं अथवा से सम्पर्क कर सकते हैं। समस्त अर्ह मतदाता (01 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले) निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु निकटतम में भी जा सकते हैं। प्रत्येक मतदाता को सत्यापन के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शासकीय/अर्धशासकीय पहचान पत्र, बैंक पास बुक, किसान पहचान पत्र एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेजों की फोटो प्रति लानी आवश्यक होगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 01 सितम्बर से बी.एल.ओ. घर-घर जाकर प्रत्येक निर्वाचक व उनसे संबंधित जानकारियों का सत्यापन करेंगे। सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि वे अपने नाम, पते व स्थान परिवर्तन व अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये सत्यापन हेतु आने वाले बी.एल.ओ. का सहयोग करें अथवा अपरोक्त वेबसाइट का प्रयोग कर स्वयं व अपने परिवार का सत्यापन करें। 

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