यूपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखण्ड को 30 लाख रु की राशि दी

देहरादून। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को 30 लाख रूपए की राशि दी गई है। उत्तराखण्ड ने वर्ष 2012 में  उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करते हुए अनुरोध किया था कि टीएचडीसी में उत्तर प्रदेश को दी गई 25 प्रतिशत हिस्सेदारी वर्ष 2000 में अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखण्ड को हस्तांतरित की जाए। उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश को निरंतर नोटिस भेजे जाने पर भी अनुपस्थित रहने पर 30 लाख रूपए की प्रतिपूर्ति राशि उत्तराखण्ड को देने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए 30 लाख रूपए की राशि उत्तराखण्ड को दे दी गई है। सचिव ऊर्जा राधिका झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि टीएचडीसी के मामले में उच्चतम न्यायालय में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाएगी।

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