क्वारेंटीन के नियमों में शिथिलता प्रदान की गई
देहरादून। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा क्वारेंटीन के नियमों में शिथिलता प्रदान की गयी है, जिसमें आने वाले दम्पति जिनके 10 वर्ष तक के छोटे बच्चे हैं एवं 65 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलांए, परिवारजन की मृत्यु, गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों, जांच उपरान्त नोडल अधिकारी एवं स्वास्थ्य जांच टीम की संस्तुति के उपरान्त अपने घरों में होम क्वारेंटीन हेतु अनुमत किया गया है। देश के विभिन्न स्थानों से ड्यूटी पर आने वाले थल सेना, जल सेना, वायु सेना एवं अर्ध सैनिक बलों के अधिकारी एवं जवान तथा उनके परिवारजनों हेतु सम्बन्धित यूनिट द्वारा अपने यूनिट कैम्प में बनाये गये क्वारेंटीन सेन्टर में रखे जाने हेतु जांच उपरान्त नोडल अधिकारी एवं स्वास्थ्य जांच टीम की संस्तुति के पर सम्बन्धित यूनिट में रखे जाने हेतु शासन द्वारा अनुमत किया गया है। जनपद में आतिथि तक लगभग 1400 व्यक्तियों कों क्वारेंटीन किया गया है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है विदेशों एवं अन्य राज्यों से देहरादून लौटने वाले उत्तराखण्ड वासियों को कोरोनेा वायरस संक्रमण कोविड-19 से रोकथाम हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारेंटीन केन्द्रों पर गैर चिकित्सकीय आवश्यक व्यवस्थाओं यथा स्थान, भोजन, बिस्तर, बिजली, पानी, पखें, इत्यादि के अनुश्रवण हेतु शिक्षा विभाग से शिक्षकगणों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद में चिन्हित अधिकृत क्वारेंटीन फैसिलिटी में तैनात चिकित्सकीय स्टाप की सहायता हेतु पी.आर.डी स्वयं सेवकों को तैनात किया गया है।
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