मोर्हरम पर जुलूस को किया प्रतिबन्धित

देहरादून। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्वत ने अवगत कराया है कि कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा तालाबन्दी (लाॅकडाउन) की क्रमवार समाप्ति कर नवीन मानक प्रचालन विधि (एस.ओ.पी) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक स्थलों पर श्रद्वालुओं को एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध है। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन के अनुसार समस्त धार्मिक गतिविधियांें में जनमानस का एकत्रित होना प्रतिबन्धित है। उक्त गाइड लाईन के परिपालन में कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में 30 अगस्त 2020 को मोर्हरम के अवसर पर निकलने वाले जुलूस का प्रतिबन्धित किया गया है। आदेश के उल्लंघन की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व उत्तराखण्ड महामारी अधिनियम, विनियमन, 2020 महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
उक्त अवसर पर जनपद क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी द्वारा मजिस्टेªटों की तैनाती की गई हैं, जिनमें सम्पूर्ण ऋषिकेश क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, सम्पूर्ण मसूरी क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी मसूरी, सम्पूर्ण विकासनगर क्षेत्र (विशेषकर थाना सहसपुर) हेतु उप जिलाधिकारी विकासनगर, सम्पूर्ण चकराता, त्यूनी क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी चकराताध्त्यूनी, सम्पूर्ण डोईवाला क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी डोईवाला, सम्पूर्ण सदर क्षेत्र (विशेषकर थाना रायपुर क्षेत्र) हेतु उप जिलाधिकारी सदर, सम्पूर्ण देहरादून क्षेत्र (विशेषकर थाना पटेलनगर क्षेत्र) नगर मजिस्टेªट देहरादून, सम्पूर्ण कालसी क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी कालसी को तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने तैनात किये गये सभी मजिस्टेªटों को अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में मोहर्रम त्यौहार को शान्तिपूर्वक ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने तथा इस अवसर पर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति नियमित व उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था बनाये रखने एवं अद्यतन स्थिति से अपर जिला मजिस्टेªट प्रशासन तथा जिलाधिकारी को अवगत कराने के निर्देश दिये।


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