-ठेकेदार व जिला आबकारी अधिकारी पर मिली भगत का आरोप
रूद्रपुर/हरिद्वार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर विदेशी मदिरा की दुकान नेशनल हाईवे से कुछ दूरी पर सड़क किनारे पर चलायी जा रही है। जबकि हाईवे से मानक 220 मीटर की दूरी का है। आरोप कि ठेकेदार व जिला आबकारी अधिकारी की मिली भगत से यह ठेका चल रहा है। ज्ञात हो कि उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली के अंतर्गत गजरातिभान बारा किच्छा में उत्तराखण्ड आबकारी विभाग से विदेशी मदिरा की दुकान का आवंटन किया गया है। जिसका संचालन किच्छा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर किया जा रहा है। यह संचालन शराब के ठेकेदार रजनीश कुमार चैहान (अनुज्ञापी गीता रानी ) की मिली भगत से नियमो की धजिया उडा कर किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र में शराब के ठेके को नेशनल हाईवे से 220 मीटर की दूरी का मानक निर्धारित किया है,लेकिन बारा में मानक व नियमों को ताक पर रखकर सड़क पर यह ठेका खोला गया है। बड़ी बात है उपरोक्त दुकान पर भीड़भाड़ होने के कारण आये दिन दुर्घटना होने से कई व्यक्ति की जान जाते बची है। ग्रामीणों अमित कुमार, सोनू गांगवार,भोपाल सिंह, रामभद्र लाल पेपनेजा ने उपरोक्त दुकान की शिकायत कर निरस्तीकरण की कार्यवाही की मांग की है।
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Saturday, 22 August 2020
शराब व्यापारी ने ताक पर रखे सप्रीम कोर्ट के नियम, सड़क पर खुला ठेका
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