गोपेश्वर। चमोली जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चैहान की अदालत ने छह वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चालीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला कोतवाली चमोली के अंतर्गत घाट क्षेत्र का है। चार जुलाई वर्ष 2018 को एक छात्र (6) अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर जा रहा था, तो अभियुक्त देवेंद्र उर्फ दीपू निवासी बांजबगड़, घाट उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ कुकृत्य किया। पीड़ित के पिता को जब इसका पता तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस चैकी घाट में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया और पीड़ित बच्चे को सीएचसी घाट में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल गोपेश्वर रेफर कर दिया। पुलिस ने पीड़ित बच्चे के कपड़े जांच के लिए भेजे तो आरोपी दोषी मिला।
न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त देवेंद्र उर्फ दीपू को दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही चालीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से भी दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) मोहन पंत ने की। घटना के बाद से अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में था।
Wednesday, 2 September 2020
छह वर्षीय बालक के साथ कुकर्म के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा
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