राजपुर मोहल्ले में 28 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव

अल्मोड़ा। उपजिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि मोहल्ला राजपुर, तहसील व जिला अल्मोड़ा में निवासरत 28 व्यक्तियों की कोरोना वाइरस की टैस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुयी है, जिन्हें उपचार हेतु प्रोटोकाल अनुरूप बेस चिकित्सालय ,अल्मोड़ा एवं कोरोना केयर सेन्टर राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा में आईसोलेट किया गया है। विगत दिनों में भी उक्त मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाये गये थे तथा वर्तमान में 28 व्यक्ति उक्त मोहल्ले में पॉजिटिव पाये गये हैं। उक्त मोहल्ले के व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाये जाने पर उनके एवं सम्पर्क में आये व्यक्तियों द्वारा अल्मोड़ा बाजार एवं उक्त मोहल्ले के आस-पास के क्षेत्रों में आवागमन किये जाने से कोविड -19 संक्रमण के प्रसार की प्रबल सम्भावना बनी हुई है। अतः आम जनमानस में कोविड -19 के प्रसार होने की प्रबल सम्भावना के दृष्टिगत अल्मोड़ा बाजार एवं आप-पास के क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य हित एवं कोविड -19 के प्रसार की रोकथाम हेतु राजपुर मोहल्ले क्षेत्र के निवासियों को मुख्यधारा से पृथक रखा जाना आवश्यक है।
उन्होने बताया कि कोरोना वाइरस के प्रसार, सामुदायिक संक्रमण को रोकने एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत अल्मोड़ा नगर के मोहल्ला राजपुर के दुर्गा मन्दिर (श्री महेन्द्र की दुकान) से श्री अजय पाल के मकान (धारानौला मोटर मार्ग के समीप) से धूनी मन्दिर ( धारानौला मोटर मार्ग के समीप) से श्री हरीश विष्ट की दुकान (जिला परिषद के मार्ग के समीप) से होते हुये दुर्गा मन्दिर तक के परिक्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
 उपजिलाधिकारी ने बताया कि उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें, सीमित अवधि में रोस्टर के अनुसार एक बार में केवल दो दुकाने खुली रहेंगी। उक्त अवधि में परिवार का मात्र एक सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन में स्थित दुकान तक जा सकेगा । उक्त समय अवधि उपरान्त उक्त माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में निवासरत व्यक्तियों का अनावश्यक ( पैदल अथवा वाहन द्वारा ) घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित रहेगा । उक्त क्षेत्र के निवासरत सभी व्यक्तियों की स्क्रिनिंगध् सम्पर्क में आये व्यक्तियों की पहचान, सैम्पलिंग एवं चिकित्साधिकारी के बिना आदेश के अन्य स्थान पर आवागमन प्रतिबन्धित किया जाता है । अतिआवश्यक कार्यध्चिकित्सा उपचार आदि हेतु आवागमन पर रोक नहीं होगी। उक्त माइक्रो कन्टेनमेंट में वाहनों और अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा । उक्त परिक्षेत्र जिसे माइक्रो कन्टेनमैंन्ट जोन घोषित किया गया हैं, में कन्टेनमैन्ट जोन अवधि में मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर से स्क्रीनिंग एवं चिकित्सकीय परीक्षण, सम्पर्क में आये व्यक्तियों की पहचान, प्राथमिक सम्पर्क में आये व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं आवश्यकतानुसार सैम्पल लिये जाने की व्यवस्था करवायी जायेगी। सैम्पलों से प्राप्त परिणामों के आधार पर आंकलन किये जाने उपरान्त उपरोक्त प्रतिबन्धों में छूट प्रदान किये जाने अथवा समाप्ति पर विचार किया जायेगा।


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