दशहरे के अवसर पर आयोजित होने वाले मेलों को प्रतिबन्धित किया गया

देहरादून। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी ने जनपदवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए जनमानस से दशहरे के त्यौहार को शालीनता से मनाने तथा कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक स्थलों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्रित न करने की अपेक्षा की तथा त्यौहार को अपने परिवार के साथ घर पर ही मनाने का अपील की है।  
जिलाधिकारी ने अवगत कराया है वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तरखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश अन्तर्गत क्रमवार तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति आदेश (अनलाॅक-1,2,3,4,5) कर नवीन मानक प्रचालन विधि (एस.ओ.पी) जारी की गई है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन में वर्णित प्राविधानों के अुनसार कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु इस वर्ष विजयदशमी (दशहरा) का मुख्य पर्व पर किसी भी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को एकत्रित होने में अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्ध रहेगा तथा दशहरे के अवसर पर आयोजित होने वाले मेलों को प्रतिबन्धित किया गया है आदशों के उल्लंघन की दशा में महामारी अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर मजिस्टेªट सहित सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को तैनात किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत पर्यटन स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट, माल्स आदि स्थानों पर सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क का उपयोग करवाने, थर्मल स्क्रीनिग करवाने के निर्देश सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को दिए। उन्होंनंे उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत जिला प्रशासन की टीम के साथ पुलिस का सहयोग लेते हुए बाजारों, मण्डियों आदि सार्वजनिक स्थानों मास्क का उपयोग न करने वाले एवं सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।


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