क्वारेंटीन फैसिलिटि के लिए अधिग्रहित किए गए 94 संस्थानों को अधिग्रहण से अवमुक्त किया गया

देहरादून। जनपद में कोविड-19 संक्रमित चिन्हित संदिग्ध व्यक्तियों के चिकित्सीय पर्यवेक्षण में रखे जाने हेतु जनपद विभिन्न संस्थानों का अधिग्रहण किया गया था वर्तमान में शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संक्रमित संक्रमित संदिग्ध चिन्हित व्यक्तियों को क्वारेनटीन फैसिलिटी में नहीं भेजे जाने के फलस्वरूप पूर्व में क्वारेंटीन फैसिलिटि हेतु अधिग्रहण किये गये 94 संस्थानों को अधिग्रहण से अवमुक्त कर दिया गया है।  
जनपद में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए जनपद में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु सार्वजनिक स्थानों, बाजारों में अनिवार्यतः मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करवाने के साथ ही कन्टेंनमेंट जोन में प्रभावी सर्विलांस एवं कान्टेक्ट टेªसिंग की जाय तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र से कोई व्यक्ति अन्य स्थानों पर आवागमन ना कर पायें।  
जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत 46ध्5 पार्क रोड निकट वर्मा क्वार्टर, हिल व्यू कालेनी इन्दिरानगर एवं 107 टीचर्स कालोनी में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने के फलस्वरूप जनहित में सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए उक्त 3 क्षेत्रों को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है।


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