राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर प्रतिकर वाद में 39 वाद निस्तारित

देहरादूना। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के तत्वावधान में आज प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला एवं चकराता न्यायालयों में कोविड-19 महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर क्लेम, पुलिस एक्ट, वन सम्बन्धित मामलें, घरेलू हिंसा सम्बन्धित मामलें, सिविल मामले, पारिवारिक मामले, चैक बाउन्स फौजदारी से सम्बन्धित मामलें एवं अन्य सभी ऐसे प्रकृति के वाद जिनमें समझौता किया जा सकता था, वह सभी मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत किये गये। राष्ट्रीय लोक अदालत में आॅनलाईन वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित किये जाने का प्रयास किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज (सी0डि0) नेहा कुशवाहा ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन इलैक्ट्रानिक मोड वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसमें मोटर प्रतिकर वाद में 39 वाद का निस्तारण किया गया और जिसके फलस्वरूप 48908600-रूपये की धनराशि प्रतिकर के रूप में दिलाई गयी। सर्वाधिक वाद तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून द्वारा निस्तारित किये गये। इसी प्रकार 36 ऋण वसूली वाद, 375 फौजदारीवाद, 12 वैवाहिक वाद, 51 दीवानी वाद, 17 बिजली, वाटर बिल आदि वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित मामलों हेतु 19 पीठों का गठन किया गया था। गठित पीठों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 837 मुकदमों का निस्तारण किया गया तथा 69126600- रूपये की धनराशि पर समझौता हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले निस्तारित किये गये। लोक अदालत में 42 प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया तथा रू0 3109742-राशि की रिकवरी की गयी। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा नैनीताल के निर्देशानुसार प्रीटिलेगशन लोक अदालत पीठ 17 अध्यक्ष राजीव कुमार लोहान एवं सदस्य उपेन्द्र सिंह द्वारा जनपद देहरादून में विभिन्न बैंको व इंश्योरेंस कम्पनी के 32 वादांे को प्रीलिटिगेशन के तहत् निस्तारण किया गया तथा धनराशि मु0 27,44,700 रूपये की वसूली की गई।

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