आपत्तियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिये

देहरादून। तहसीलदार ऋषिकेश डाॅ अमृता शर्मा ने अवगत कराया है कि 07 फरवरी को उत्तराखण्ड की भीषण दैवीय आपदा मंे लापता व्यक्ति के मृत्यु होने तथा जीवित न होने की सम्भावना के दृष्टिगत रखते हुए मृत्यु की अस्थायी उपधारणा हेतु सकारण आदेश निर्गत हुए लापता व्यक्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिहित अधिकारी उप जिलाधिकारी को 30 दिन के भीतर दावे आपत्तियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने बताया कि मिसिंग सैल, अभिलेखीयकरण इकाई क्रमांक संख्या 05, लापता व्यक्ति गौरव पुत्र गुरू प्रसाद, निवासी गली नम्बर-05 बीस बीघा बापूग्राम ऋषिकेश पो0 वीरभद्र तहसील ऋषिकेश जनपद देहरादून लापता व्यक्ति का अन्तिम सम्पर्क स्थल बैरा एण्ड डिस्टिलिंग चैम्बर है।

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