कोविड गाइड लाइंस का पालन न करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जायः डीएम

देहरादून। ‘‘कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी गाइड लाइन्स का पालन ना करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाय’’ यह बात जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित कोविड-19 की समीक्षा बैठक में कही। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन कराने निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा शासन के निर्देशों के दृष्टिगत मसूरी में केवल उन्ही पर्यटकों को जाने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर आॅनलाईन रजिस्टेªशन व अधिकतम 72 घण्टे पूर्व की कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट एवं होटल में की गयी बुकिंग के साक्ष्य उपलब्ध होगा। जिन पर्यटकों द्वारा देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर आॅनलाईन रजिस्टेªशन, कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट एवं बुकिंग का साक्ष्य नही दिया जायेगा, उन्हें मसूरी जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर आये वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आया है कि पर्यटक स्थलों पर लोग मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, यह स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रांें में पर्यटन स्थलों पर पुलिस, होमगार्ड एवं पीआरडी जवान तैनात करते हुए मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करवाये। उन्होंने कहा मसूरी, सहस्त्रधारा, ऋषिकेश त्रिवेणीघाट सहित अन्य स्थानों जहां पर लोग स्नान के लिए एकत्रित होते हैं ऐसे जगहों पर कड़ी निगरानी करते हुए गाईडलाईन्स का अनुपालन करवाने की आवश्यकता है। उन्होंने उप जिलाधिकारी मसूरी, ऋषिकेश एवं उप जिलाधिकारी सदर को अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों पर पैनी नजर बनाये रखते हुए नियमों का पालन करवाने को कहा साथ विभिन्न होटल, लाॅज एवं धर्मशालाओं में भी नियमित निरीक्षण करते हुए आने वाले पर्यटकों की स्थिति पर नजर रखें। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सीमा चैक पोस्ट पर अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकोंध्व्यक्तियों की संख्या तथा आने वाले व्यक्तियों की यात्रा का पूर्ण विवरण का भी निरीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा जनपद आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्यतः सैम्पलिंग की जाए, जिन व्यक्तियों के पास कोविड रिपोर्ट है तो यह जांच लिया जाय कि रिपोर्ट 72 घण्टे पूर्व की ही हो। उन्होंने एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, आदि स्थानों पर भी निरंतर निगरानी के साथ ही आने वाले व्यक्तियों की सैम्पलिंग एवं पूर्ण यात्रा विवरण रखने के निर्देश दिये।

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