कैंट बोर्ड की दुकानों में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने भवाली रोड स्थित कैंट की दुकानों को 48 घंटे के भीतर खाली करने के कैंट बोर्ड के नोटिस को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं से चार लाख रुपये हाईकोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करने व कैंट के बकाया किराए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार कैंट की भवाली रोड स्थित दुकानों का किरायेदारी को लेकर दुकानदारों व कैंट बोर्ड में लंबे समय से विवाद जिला अदालत में चल रहा था। 18 सितम्बर को जिला अदालत ने कैंट बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया था। जिसके बाद बोर्ड ने 13 दुकानदारों को नोटिस देकर 48 घंटे के भीतर दुकानें खाली करने को कहा। जिसके खिलाफ लीला बिष्ट ने 23 सितम्बर को हाईकोर्ट में अपील की। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को तीन हफ्ते के भीतर 4 लाख रुपये हाईकोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करने व आठ हफ्ते के भीतर बकाया किराए का भुगतान करने के निर्देश दिए थे। इधर गुरुवार को पांच अन्य दुकानदारों श्रीराम छावड़ा, अशोक कुमार, राकेश लांबा, पूरन मेहरा व कमल नारंग की याचिकाएं भी कोर्ट में सुनवाई को पेश हुई। जिसमें कोर्ट ने 23 सितम्बर के आदेश को ही बरकरार रखा। किन्तु याचिकाकर्ताओं की ओर से 4 लाख रुपये हाईकोर्ट में जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। जिस पर कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते के बजाय आठ हफ्ते का समय दिया है। अगली सुनवाई अब नवम्बर माह के दूसरे हफ्ते में होगी।

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