अपील निस्तारण मामले में अपर सचिव रिद्धिम पर चला आयोग का चाबुक: मोर्चा

-अपील के निस्तारण में अधिनियम की अज्ञानता पड़ी भारी -आयोग ने भविष्य में सचेत रहने की दी हिदायत
विकासनगर: जन संघर्ष मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पिन्नी ने कहा कि एक तथाकथित विधायक को भारी-भरकम सुरक्षा प्रदान किए जाने संबंधी मामले को लेकर मोर्चा द्वारा अपीलीय अधिकारी के खिलाफ सूचना आयोग में अपील योजित की गई थी, जिसमें उस समय की विशेष सचिव, गृह/ अपीलीय अधिकारी रिद्धिम अग्रवाल द्वारा अपीलीय निस्तारण मामले में जानकारी के अभाव में अपील को गुण दोष के आधार पर परीक्षण करने एवं सूचना की पहुंच तक जाने की दिशा में कार्यवाही करने के बजाए लापरवाही एवं अज्ञानतावश अपील निस्तारण करने के मामले में सूचना आयुक्त श्विपिन चंद्र ने गंभीरता दिखाते हुए उनके कृत्य पर कहा कि उनको अपील का निस्तारण गुण- दोष के आधार पर करना चाहिए था तथा एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित करना चाहिए था, लेकिन श्ररिद्धिम अग्रवाल द्वारा अपने कर्तव्यों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसमें उनके द्वारा दायित्व के निर्वहन के प्रति लापरवाही एवं घोर उदासीनता प्रतीत होती है तथा उनका यह कृत्य उचित नहीं है |* दरअसल रिद्धिम अग्रवाल ने मामले को टालने के उद्देश्य से मात्र यह उल्लेख कर अपील निस्तारित कर दी कि अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए| शर्मा ने कहा कि आयोग ने उक्त मामले में वर्तमान अपर सचिव,गृह निवेदिता कुकरेती को निर्देश दिया कि पुनः मामले की सुनवाई कर मामले का निस्तारण करें एवं तत्कालीन अपीलीय अधिकारी रिद्धिम अग्रवाल को आदेश की प्रति तामिल कराना सुनिश्चित करें| आयोग के इस कदम से अधिकारियों को नसीहत मिलनी तय है|

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