प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख निर्धारित
देहरादून। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख निर्धारित की गई है। निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले प्रत्यिाशियों को समस्त व्ययों का अंकन लेखा विवरण पंजिका में करना होगा तथा यह लेखा नामंाकन की तिथि से परिणाम घोषित होन की तिथि के मध्य (दो तिथियों को सम्मिलित करते हुए ) किए जाने वाला व्यय होगा। निर्वाचन व्यय पंजिका में नामाकंन फॉर्म शुल्क, जमानत की धनराशि शपथ-पत्र एवं नामाकंन से ंसंबंधित विविध व्यय भी सम्मिलित किए जाएगें। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की निर्वाचन व्यय पंजिका का निरीक्षण माननीय प्रेक्षक द्वारा निर्धारित सारणी अनुसार 3 बार किया जाएगा तथा व्यय पंजिका का मय स्वप्रमाणित बाउचर का निरीक्षण प्रत्याशी द्वारा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कराया जाना अनिर्वाय होगा। प्रचार-प्रसार हेतु समस्त सामग्री/वस्तुओं को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार व्यय पंजिका में अंकन किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान कार्यकताओं से संबंधित समस्त व्यय एवं उनके चाय, नाश्ता, स